सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6 A को वैध माना है. ये धारा 1949 से पहले अप्रवासित को नागरिकता देता है. फैसला 4-1 से हुआ. जस्टिस पारदीवाला ने फैसले पर असहमति जताई.