उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अदालतों के पास राज्य सरकारों की सहमति के बगैर सीबीआई जांच के आदेश देने की शक्ति है लेकिन साथ ही कहा कि इसका उपयोग कभी-कभार और एहतियात से किया जाना चाहिए.