मुंबई ब्लास्ट के 24 साल बाद टाडा अदालत ने डॉन अबू सलेम सहित पांच दोषियों को सजा सुना दी है. इसमें ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी देते हुए अबू सलेम और करीमुल्लाह को उम्रकैद की सजा दी गई है. वहीं, रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है. एक अन्य दोषी मुस्तफा दोसा का दिल का दौरा पड़ने से पहले ही मौत हो चुकी है. जस्टिस जी.एस. सानप की बेंच ने अबू सलेम को ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता माना है. मुस्तफा दोसा, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्लाह खान, रियाज सिद्दीकी और फिरोज राशिद खान को भी दोषी करार दिया था. एक आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया था. आइए जानते हैं इस साजिश में किसका क्या रोल था और किसे क्या सजा मिली है.