नए साल के जश्न को सुरक्षित और सुचारु बनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने साफ किया है कि नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित रहेगा.
गुरुग्राम पुलिस के अनुसार नए साल की रात शहर में वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है. इसे देखते हुए यातायात व्यवस्था को मजबूत किया गया है. यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें. सड़क किनारे या अवैध तरीके से पार्किंग करने पर वाहनों को टो किया जाएगा.
नए साल के जश्न को लेकर एडवाइजरी जारी
पुलिस ने शहर में कई स्थानों को निर्धारित पार्किंग के रूप में चिन्हित किया है. इनमें लीजर वैली की पक्की और कच्ची पार्किंग, साइबर हब, केओडी, उबर ऑफिस, हुडा जिमखाना, मचान, हुडा ग्राउंड और सेक्टर-29 की टैक्सी पार्किंग शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि इन स्थानों का उपयोग कर यातायात जाम और अव्यवस्था से बचा जा सकता है.
नववर्ष पर्वू सध्ंया यातायात एडवाइजरी
— Gurugram Traffic Police (@TrafficGGM) December 29, 2025
यातायात को सचुारु एवं सरुक्षित बनाए रखने हेतु विशषे व्यवस्था लागू है। कृपया मार्ग की
पहले से योजना बनाएं। pic.twitter.com/a5tfroBV9E
नशे में वाहन चलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जगह जगह चेकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे. ट्रैफिक पुलिस की टीमें मौके पर तैनात रहेंगी और जरूरत पड़ने पर यात्रियों की मदद करेंगी. पुलिस ने बताया कि किसी भी तरह की सहायता के लिए लोग हेल्पलाइन नंबर 112 और 1095 पर संपर्क कर सकते हैं.
नशे में वाहन चलाने वालों पर होगा सख्त एक्शन
गुरुग्राम पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नए साल का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं. नियमों का पालन करें, नशे में वाहन न चलाएं और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें. पुलिस का कहना है कि सभी के सहयोग से ही नया साल सुरक्षित और खुशहाल बनाया जा सकता है.