उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में राशन कार्ड (Ration Card) सरेंडर करने या उनके निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है. खबरों का खंडन करते हुए राज्य के खाद्य आयुक्त ने इस संबंध में चल रही खबरों को भ्रामक और आधारहीन बताया है. खाद्य आयुक्त ने मीडिया में इस संबंध में चल रही खबरों को आधारहीन और भ्रामक बताते हुए कहा कि राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है. इसमें आठ साल पुराने नियम लागू हैं. वर्तमान में उन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. प्रदेश में जितने भी राशन कार्ड के पात्र हैं, उनमें से किसी का भी राशन कार्ड रद्द नहीं होगा और न ही उन्हें सरेंडर करना होगा. उन सभी पात्रों को राशन मिलता रहेगा.