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बूढ़े मां-बाप को किया परेशान तो विरासत में मिली संपत्ति से धोना पड़ेगा हाथ, योगी सरकार ला रही है कानून

योगी सरकार जल्द ही बुजुर्ग हो चले माता-पिता की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी में है. मिली जानकारी के मुताबिक अगर बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता की ठीक ढंग से देखभाल नहीं करते हैं, तो वे संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकेंगे.

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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • यूपी में बुजुर्गों के साथ हो रहीं घटनाएं थम नहीं रहीं
  • बुजुर्गों का ख्याल न रखने वाले उत्तराधिकारियों पर एक्शन
  • यूपी राज्य विधि आयोग ने रखा है प्रस्ताव
  • जो बच्चे देखभाल न करें उनसे संपत्ति छीन ली जाए

उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हर दिन सामने आती है, जिसमें बुजुर्गों को खुद उनके बच्चों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है. ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए और वृद्ध हो चले मां-बाप की देखभाल करने के लिए यूपी राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया है. राज्य के विधि आयोग ने वरिष्ठ नागरिक रखरखाव कल्याण अधिनियम-2017 में संशोधन के लिए सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश किया है. इस प्रस्ताव के पास होने पर सरकार एक कानून बना देगी, जिमसें माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बेटों को माता पिता की संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा.

योगी सरकार जल्द ही बुजुर्ग हो चले माता-पिता की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी में है. मिली जानकारी के मुताबिक अगर बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता की ठीक ढंग से देखभाल नहीं करते हैं, तो वे संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकेंगे.

उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमिशन ने सीएम को सौंपे अपने इस प्रस्ताव में माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण कानून-2007 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई बुजुर्ग शिकायत करता है तो मां-बाप की तरफ से अपने बच्चे या वारिस को दी गई संपत्ति की रजिस्ट्री या दानपत्र को भी निरस्त कर दिया जाएगा.

अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो बुजुर्ग मां-बाप अपनी संतानों को दी गई प्रॉपर्टी को शिकायत करके वापस ले सकेंगे और उत्तराधिकारी इस संपत्ति का उपभोग नहीं कर पाएंगे. और तो और अगर बृद्ध मां-बाप की देखभाल उनके बच्चे या रिश्तेदार उनके ही घर में रहकर नहीं करते हैं, तो ऐसे में बुजुर्ग दंपति, उनको अपने आवास से निकाल सकते हैं. ऐसे में अब, यूपी राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार के समक्ष इस प्रस्ताव को पेश किया है, वहीं योगी सरकार जल्द से जल्द इस प्रस्ताव पर मोहर लगा कर इसे कानून बनाने की तैयारी में है.

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