
कोरोना संकट काल के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. यूपी में अगले 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा एक्ट) लागू किया गया है. यानी अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को ये आदेश जारी किया गया है.
आपको बता दें कि इस एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है, तो उसपर सख्त एक्शन लिया जा सकेगा.
देश के अंदर जिस तरह से कोरोना संकट फिर बढ़ रहा है और फिर अब वैक्सीन वितरण को लेकर भी सरकारों की ओर से तैयारी की जा रही है, इसबीच यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है.
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गौरतलब है कि इस एक्ट के मुताबिक, राज्य या केंद्र सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लागू कर सकती हैं. एक्ट को ऐसे वक्त में लागू किया जाता है जब राज्य में कर्मचारियों की अधिकतर जरूरत हो. इससे पहले मार्च में भी यूपी सरकार की ओर से कोरोना काल में ऐसा ही फैसला लिया गया था.
बता दें कि उत्तर भारत में एक बार फिर सर्दी बढ़ जाने के कारण कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है. यूपी में भी दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों और कुछ अन्य चिन्हित जिलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं, यही कारण है कि कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार एक्टिव हो गई है.