उत्तर प्रदेश में चरखारी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक कप्तान सिंह राजपूत और उनके बड़े भाई को जालौन जिले की एक अदालत ने 13 साल पुराने हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. कप्तान सिंह के साथ ही उनके भाई लक्ष्मण सिंह राजपूत को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
इससे पहले शनिवार को हत्या के एक मामले में दोनों को दोषी करार दिया गया था. विशेष न्यायाधीश ने साल 2002 में कानपुर जेल से पुलिस अभिरक्षा में पेशी पर आए आरोपी किशनजी डीहा की हत्या के मामले में नामजद सात अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया. शनिवार को विशेष न्यायाधीश संजय कुमार ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर विधायक कप्तान सिंह राजपूत व उनके बड़े भाई लक्ष्मण सिंह राजपूत को दोषी करार दिया था. दोषी करार दिए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा में विधायक और उनके भाई लक्ष्मण सिंह को जेल भेज दिया गया था.
याद रहेॉ कि जालौन के डीहा गांव निवासी किशनजी डीहा को उरई रेलवे स्टेशन से कचहरी ले जाते समय 20 फरवरी, 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बाद में सिपाही अरविंद कुमार ने उरई कोतवाली में जयराम, लक्ष्मण, जगत सोनी, सुभाष, राजकुमार, वीरेंद्र, मंगल सिंह राजपूत व कप्तान सिंह राजपूत के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में कप्तान के साथ उनके भाई लक्ष्मण और मंगल सिंह भी नामजद किए गए थे.
-इनपुट IANS