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UP: रामपुर MP-MLA कोर्ट ने खारिज की आजम खान की डिस्चार्ज एप्लीकेशन

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज करवाया था. आजम खान और अब्दुल्ला आजम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चार्ज फ्रेम होगा.

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उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान (File)
उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान (File)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आजम व अब्दुल्ला पर VC के जरिए चार्ज फ्रेम होंगे
  • तंजीम फातिमा को एमपी-एमएलए कोर्ट आना पड़ेगा
  • दो जन्म प्रमाण पत्र वाले केस में कल से आरोप तय होंगे

समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) को बड़ा झटका लगा है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है. दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में अब कल से चार्ज फ्रेम होंगे. 

आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मुकदमा चलेगा. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता आकाश सक्सेना ने यह मुकदमा दर्ज करवाया था. आजम खान और अब्दुल्ला आजम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चार्ज फ्रेम होगा.

जबकि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को चार्ज फ्रेमिंग के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट आना पड़ेगा.

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सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

इससे पहले पिछले हफ्ते सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक मामले में राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को पासपोर्ट और पैनकार्ड में गड़बड़ी से जुड़े मामले में जमानत देने का आदेश दिया है. 

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पासपोर्ट और पैनकार्ड बनाने में गड़बड़ी से जुड़े मामले में पिता-पुत्र पर आपराधिक मामला दर्ज था और दोनों को गिरफ्तार किया गया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों को राहत दे दी. 

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश में संबंधित निचली अदालत द्वारा चार हफ्ते के भीतर मामले में बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.


 

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