यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाइकोर्ट ने वक्फ बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाए जाने से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है. हाइकोर्ट ने 28 फरवरी से पहले वक्फ बोर्ड के चुनाव कराने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी को पद से हटा दिया है.
यूपी सरकार ने प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण बीएल मीणा को रिसीवर नियुक्त किया है. इससे पहले चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एसएस शमशेरी की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाए जाने को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया.
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चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की पीठ ने वक्फ बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाए जाने का यूपी सरकार के आदेश को रद्द कर दिया. हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 28 फरवरी से पहले एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक्फ कल्याण की निगरानी में चुनाव कराने का भी आदेश दिया. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल यानी 2020 के सितंबर महीने में सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया था.
राज्यपाल ने इससे संबंधित आदेश 30 सितंबर को जारी कर दिए थे. राज्यपाल के आदेश को हाईकोर्ट में दो अलग अलग याचिकाओं में चुनौती दी गई थी. वसीमुद्दीन व अन्य और अल्लामा जमीर नकवी व अन्य ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में दो अलग-अलग याचिका दाखिल कर वक्फ बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाए जाने को चुनौती दी थी. इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने का यूपी सरकार का आदेश रद्द कर चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं.