कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच तेजी से अनलॉक मोड में आ रहा है. अनलॉक- 4 में तमाम व्यवसायिक गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है. 7 सितंबर से जहां मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है, वहीं अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बार खोलने के आदेश भी जारी कर दिए हैं. हालांकि इसके लिए बार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ कोविड-19 से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों के तहत बार खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश में लिखा गया है कि बार अनुज्ञापनों और क्लब अनुज्ञापनों के संचालन की अनुमति निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गई है.
- राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत अनलॉक गाइडलाइंस में होटल एवं रेस्टोरेंट संचालन के संबंध में निर्गत शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चिक किया जाना अनिवार्य होगा.
- बार काउंटर पर किसी ग्राहक को मदिरा नहीं परोसी जाएगी न ही वहां स्टूल आदि की कोई व्यवस्था रहेगी.
- अनुज्ञापित परिसर के अंदर और बाहर साफ-सफाई, हैंड सैनिटाइजर, इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा.
- बार अनुज्ञापन के समस्त कर्मियों को फेस मास्क और हैंड ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा.
- अनुज्ञापित परिसर के प्रवेश द्वार पर प्रत्येक ग्राहक के शरीर का तापमान इंफ्रारेड थर्मामीटर से नापा जाएगा और ऐसे व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जिसका तापमान सामान्य से अधिक पाया जाएगा.
- अनुज्ञापित परिसर के अंदर बैठने की कुल सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत तक बैठने की व्यवस्था होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.
- अनुज्ञापित परिसर के अंदर निरंतर एवं प्रभावी साफ-सफाई की व्यवस्था की जाएगी. पेयजल, वाश-बेसिन एरिया और शौचालयों में विशेष सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.
- बार अनुज्ञापनों पर शासन और जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.
- बार अनुज्ञापनों को संचालन अवधि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी लेकिन एफ.एल-6 (समिश्र) और एफ.एल-6 क (समिश्र) बार अनुज्ञापनों को अनुमन्य रूम सर्विस की अनुमति संपूर्ण संचालन अवधि तक होगी.