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UP: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला से 65 लाख वसूली के आदेश, जानिए क्या है मामला

दरअसल, भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने विधानसभा प्रमुख सचिव से वेतन वसूल किए जाने की की थी मांग. उनकी इस शिकायक के बाद  कार्रवाई करते हुए अब्दुल्ला आजम के खिलाफ यह आदेश जारी हुए हैं. अब्दुल्ला ने विधायक रहते हुए यह रकम वेतन और भत्ते के रूप में विधान सभा सचिवालय से ली थी.

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आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम.(फाइल फोटो)
आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम.(फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • भाजपा नेता की शिकायत पर कार्रवाई
  • विधायक रहते ली थी विधान सभा सचिवालय से यह रकम

उत्तर प्रदेश के सपा संसाद आजम खान के परिवार पर एक बार फिर योगी सरकार का डंडा चला है. योगी सरकार ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से 65 लाख के वेतन एवं भत्ते वसूल करने के आदेश दिए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य लेखा अधिकारी ने वसूली के आदेश जारी किए हैं.

दरअसल, भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने विधान सभा प्रमुख सचिव से वेतन वसूल किए जाने की की थी मांग. उनकी इस शिकायक के बाद  कार्रवाई करते हुए अब्दुल्ला आजम के खिलाफ यह आदेश जारी हुए हैं. अब्दुल्ला ने विधायक रहते हुए यह रकम वेतन और भत्ते के रूप में विधान सभा सचिवालय से ली थी.

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गौरतलब है कि हाल ही में स्वार विधान सभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी रद्द कर दी गई थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट उनकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया था. इसके बाद स्वार विधान सभा सीट पर उपचुनाव कराने के निर्देश भी दिए गए थे. अब्दुल्ला ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी दी थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उप चुनाव कराने के निर्देश पर रोक लगा दी थी.

बता दें कि बसपा नेता नवाब काजिम अली खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि साल 2017 के चुनाव में अब्दुल्ला ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा था.

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इससे पहले हाल ही में जल निगम भर्ती घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने आजम खान को इस मामले में दोषी पाया था. एसआईटी ने सीतापुर जेल में आजम खान के लिए वारंट भी दाखिल किया था. 

 

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