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यूपी: मीट कारोबारियों की सरकार से बातचीत जारी, हड़ताल पर HC ने मांगा जवाब

राज्य के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने कहा है कि जिन 26 बूचड़खानों पर ताला जड़ा गया है वो स्थाई तौर पर बंद नहीं हुए हैं नियमों का पालन करने पर ही उन्हें दोबारा खोला जा सकेगा.

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राज्य में हड़ताल पर मीट कारोबारी
राज्य में हड़ताल पर मीट कारोबारी

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद अवैध बूचड़खानों पर पुलिस की कार्रवाई की कड़ी जा रही है. बूचड़खानों पर कार्रवाई के विरोध में राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में मीट कारोबारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं. नई सरकार आने के बाद से यूपी में 44 वैध बूचड़खानों में से तय नियमों का पालन न करने पर 26 बूचड़खाने अस्थाई तौर पर बंद हो गए हैं. इस मामले में कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है

यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम पद संभालते ही राज्य भर में बूचड़खानों के निरीक्षण के आदेश दे दिए गए थे, जिसके बाद कई जिलों में स्लॉटर हाउय पर छापेमारी कर उन्हें सील कर दिया गया है. राज्य के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने कहा है कि जिन 26 बूचड़खानों पर ताला जड़ा गया है वो स्थाई तौर पर बंद नहीं हुए हैं नियमों का पालन करने पर ही उन्हें दोबारा खोला जा सकेगा. उन्होंने कहा कि बंद किए गए बूचड़खानों में कितने मशीनों के जरिए संचालित होते हैं इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है.

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सरकार की कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने बताया कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों के मुताबित ही कार्रवाई की जा रही है. इस मुद्दे पर राज्य सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती और जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार किसी के दबाव में आने वाली नहीं हैं.

मीट कारोबारियों की हड़ताल के चलते राज्य में मीट की किल्लत हो गई है. लखनऊ में कई मशहूर नॉनवेज पकवानों की दुकानें बंद हैं. मछली कारोबार करने वाले दुकानदारों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है. इस बीच यूपी सरकार में स्वास्थय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आज स्लॉटर हाउस के एक डेलीगेशन के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं जानेंगे. सरकार और हड़ताल पर गए कारोबारियों के बीच होने वाली इस बातचीत से दोनों की पक्षों पर कोई सहमति बन सकती है .

मीट कारोबारियों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और लखनऊ नगर निगम से इस मामले में जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि मीट कारोबारियों के लाइसेंस रिन्यू करने पर भी जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस मामले में तीन अप्रैल तक जवाब देने को कहा है.

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