मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी के स्थानीय प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा को फर्जीवाड़े के एक मामले में अदालत में पेश न होने पर भगोड़ा घोषित कर दिया गया है. अदालत ने उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए है.
शर्मा सांसद के जनसंपर्क एवं सरकारी विभागों के साथ ‘सांसद क्षेत्रीय विकास निधि’ के कामकाज में अधिकारियों के साथ तालमेल का काम देखते थे. शर्मा पर उनकी साझेदारी की कंस्ट्रक्शन कंपनी में भागीदार के साथ फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी किए जाने के गंभीर आरोप हैं.
पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, चोरी, अभद्र भाषा के प्रयोग और जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल कर दिया, लेकिन अदालत द्वारा समन जारी किए जाने के बाद भी वह कभी हाजिर नहीं हुए. हाल ही सुनवाई की तारीख को भी जब वो उपस्थित नहीं हुए तो एसीजेएम चतुर्थ पवन श्रीवास्तव की अदालत ने शर्मा को भगोड़ा घोषित करते हुए उसके खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कुर्की के आदेश जारी कर दिए.
इस मामले में सांसद हेमा मालिनी के प्रतिनिधि शर्मा ने पूरे मामले को झूठा बताया. उनका कहना था कि उन्हें इस प्रकार के किसी मामले की जानकारी नहीं है. उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किए जाने की सूचना उन्हें अखबारों के माध्यम से ही मिली है.
-इनपुट भाषा से