चार साल तक महिला रेलकर्मी से रेप का आरोप झेल रहे बीएसपी सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ 18 फरवरी को आरोप तय हो सकते हैं. दिल्ली की एक अदालत ने मामले में आरोप तय करने और दलीलें सुनने के लिए तारीख तय कर दी है.
दिल्ली पुलिस द्वारा 42 वर्षीय महिला से रेप मामले में दायर चार्जशीट पर पहले मजिस्ट्रेट की अदालत ने संज्ञान लिया था. उसके बाद इस मामले को सत्र अदालत में भेज दिया गया था. धनंजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2-एच) (यह जानते हुए रेप करना कि महिला प्रेग्नेंट है), धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार रेप करना), धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक रूप से डराना धमकाना) समेत विभिन्न प्रावधानों के तहत चार्जशीट दाखिल किया गया था.
गौरतलब है कि सिंह के खिलाफ एक महिला रेल कर्मचारी ने शिकायत दर्ज की थी. उससे पहले सांसद और उनकी दंत चिकित्सक पत्नी जागृति सिंह को नौकरानी की हत्या के मामले में पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था. इस हत्या मामले में भी हाल ही चार्जशीट दायर किया गया है. धनंजय यूपी के जौनपुर से सांसद हैं. बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरिता बीरबल की अदालत ने दलीलें सुनने की तारीख तय की.
पति के जरिए सांसद से मिली थी रेलकर्मी महिला
पुलिस ने चार्जशीट में धनंजय के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने जुलाई 2005 से मार्च 2009 के बीच महिला रेलकर्मी से बार-बार रेप किया. महिला की शिकायत का हवाला देते हुए पुलिस ने आरोप लगाया है कि सांसद ने बंदूक का भय दिखाकर महिला से कई बार रेप किया और किसी को बताने पर गंभीर परिणाम की धमकी दी.
पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता के पति व्यापारी हैं और सिंह से उनका परिचय है. महिला अपने पति के माध्यम से ही फरवरी 2005 में पहली बार सांसद से मिली थी. धनंजय सिंह को मामले में 21 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं.
चार्जशीट में पुलिस ने तीन डॉक्टरों समेत 13 लोगों को गवाह बनाया है. महिला द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया बयान भी अदालत में रखा गया है.