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कफील खान के निलंबन मामले में आज इलाहाबाद HC में सुनवाई, बहाली पर हो सकता है फैसला

गोरखपुर (Gorakhpur) के बीआरडी मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) के निलंबित डॉक्टर कफील खान (Dr.Kafeel Khan) की अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई होगी.

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डॉक्टर कफील खान. (फाइल फोटो)
डॉक्टर कफील खान. (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • जस्टिस सरल श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई
  • एक अन्य मामले में कफील के निलंबन पर HC ने लगाई थी रोक

गोरखपुर (Gorakhpur) के बीआरडी मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) के निलंबित डॉक्टर कफील खान (Dr.Kafeel Khan) की अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई होगी. यह सुनवाई कफील खान के निलंबन मामले में होनी है. जस्टिस सरल श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई होगी.

दरअसल, 4 साल पहले ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में कफील खान पर सुनवाई हुई थी. वहीं, इससे पहले एक अन्य मामले में डॉ कफील के निलंबन पर हाईकोर्ट से पिछले हफ्ते ही रोक लगाई गई है. आज जिस मामले पर सुनवाई होनी है अगर इस मामले में निलंबन स्टे होता है तो डॉक्टर कफील खान बहाल हो जाएंगे. उम्मीद जताई जा रही है कि आज दोपहर 3:00 बजे से कफील खान के मामले की सुनवाई होगी.

बता दें कि इससे पहले पिछले महीने हाईकोर्ट ने डॉ. कफील के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर भी रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज का भी सस्पेंशन वापस होने पर उन्हें बहाल किया जा सकता हैं. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि सरकार विभागीय कार्रवाई जारी रख सकती है.

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गौरतलब है कि कफील खान का सितंबर 2018 में निदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से संबंद्ध रहने के दौरान निलंबन हुआ था. डॉक्टर कफील बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 70 बच्चों की मौत पर सिविल हॉस्पिटल बहराइच गए थे. लेकिन बहराइच पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. उन पर अस्पताल में जबरदस्ती मरीजों का इलाज करने का आरोप था. साथ ही डॉक्टर कफील पर सरकार की नीतियों की आलोचना करने का भी आरोप लगाया गया था.

 

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