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UP: करोड़ों के बैंक फ्रॉड के आरोपी उदय जे देसाई को झटका, HC ने जमानत याचिका खारिज की

जस्टिस ओम प्रकाश की एकल पीठ ने देसाई की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा जेल में जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं और ट्रायल भी पूरा नहीं हुआ है. इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती. देसाई ने रोटोमैक कंपनी के साथ मिलकर कंपनियों का गलत आर्थिक आंकड़ा दिया था. वह 19 मार्च 2020 से जेल में बंद हैं.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट. (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • उदय जे देसाई पर है बैंक फ्रॉड का आरोप
  • HC ने जमानत याचिका खारिज की
  • 19 मार्च 2020 से जेल में बंद हैं देसाई

करोड़ों के बैंक फ्रॉड के आरोपी व फ्रोस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड कानपुर के प्रबंध निदेशक उदय जे देसाई को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जेल मे लंबे समय से रहने और ट्रायल शीघ्र पूरा न होने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है. देसाई पर साजिश के जरिए 4041 करोड़ रुपये का बैंक फ्रॉड करने का आरोप है. 

जस्टिस ओम प्रकाश की एकल पीठ ने देसाई की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा जेल में जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं और ट्रायल भी पूरा नहीं हुआ है. इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती. देसाई ने रोटोमैक कंपनी के साथ मिलकर कंपनियों का गलत आर्थिक आंकड़ा दिया था. वह 19 मार्च 2020 से जेल में बंद हैं.

10 जजों को स्थाई जज पद की दिलाई जाएगी शपथ

वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के दस अतिरिक्त जज आज यानी शुक्रवार को स्थायी जज के पद की शपथ लेंगे. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर इन जजों को शपथ दिलायेंगे. शपथ लेने वाले जजों में जस्टिस अली जामिन, जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित, जस्टिस शेखर कुमार यादव, जस्टिस रवि नाथ तिलहरी, जस्टिस दीपक वर्मा, जस्टिस गौतम चौधरी, जस्टिस शमीम अहमद, जस्टिस दिनेश पाठक, जस्टिस मनीष कुमार और जस्टिस समित कुमार शामिल हैं. 

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यूपी सरकार को राहत

वहीं यूपी सरकार को 2009 के पुलिस भर्ती मामले में बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने भर्ती में कोटे से अधिक चयनित ओबीसी महिला अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया है. 35000 पदों पर पुलिस भर्ती में पिछड़ा वर्ग कोटे में 27 फीसदी आरक्षण से अधिक चयनित 856 महिला अभ्यर्थियो ने इस मामले को लेकर याचिका लगाई थी. जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया. याचिका में  2014 के बजाय उसी भर्ती में समायोजित करने की मांग की गई थी.


फोटो एफिडेविट सेंटर बंद करने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीजेआई ने फोटो एफिडेविट सेंटर बंद करने के आदेश दिए हैं. निबंधक प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इस आशय का पत्र जारी किया है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को पत्र भेज कर सेंटर बंद करने के लिए कहा गया है.वकीलों ने ही ऐसा करने की मांग की थी. 24 मार्च को वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम सहित लगभग दर्जन भर वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस और महानिबंधक पत्र लिखा था जिसमें कोविड के बढ़ते मामलों के चलते संक्रमण फैलने की आशंका जताई गई थी.


 

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