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हत्या के 14 वर्ष पुराने मामले में दो लोगों को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की एक अदालत ने 14 वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में दो लोगो को उम्रकैद के साथ दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की एक अदालत ने 14 वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में दो लोगो को उम्रकैद के साथ दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 दिसम्बर 1997 मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के रामपुर रेवटी गांव के लोटन उर्फ गंगा प्रसाद और जामवन्त उर्फ जाम सिंह ने मिलकर गांव के ही जटाशंकर सिंह की गोली तथा भाला मारकर हत्या कर दी थी.

हत्या के इस मामले का मुकदमा मृतक के भाई दयाशंकर सिंह ने मुण्डेरवा थाने में दर्ज कराया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश चन्द्र ने दो पक्षों को सुनने के बाद गंगा प्रसाद और जाम सिंह को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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