असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ मामले की सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस रोहिंटन नरीमन करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट पूर्व सीएम तरुण गोगोई और पूर्व विधायक प्रदीप कुमार की याचिका पर भी सुनवाई करेगा. दोनों नेताओं ने एनआरसी को लागू करने में आ रही दिक्कतों पर याचिका दायर की है.
अंतिम लिस्ट नहीं
असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की फाइनल लिस्ट भले ही जारी हो चुकी हो लेकिन इसके बावजूद यह अंतिम लिस्ट नहीं कही जा सकती. क्योंकि दस्तावेज में गलती पाए जाए जाने पर एनआरसी में शामिल किसी भी शख्स को बाहर किया जा सकता है.
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्राधिकरण के मुताबिक दस्तावेज गलत पाए जाने पर सूची में शामिल व्यक्ति को बाहर किया जा सकता है. एनआरसी प्राधिकरण ने कहा है कि दस्तावेज गलत पाए जाने पर किसी भी समय अमुक शख्स को विदेशी घोषित किया जा सकता है.
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लाखों लोग लिस्ट से बाहर
बता दें कि 3,30,27,661 लोगों ने NRC में शामिल किए जाने के लिए आवेदन किया है. कुल आवेदकों में से 3,11,21,004 लोगों को एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल करने के योग्य पाया गया है. जबकि 19,06,657 लोग इस सूची से बाहर हो गए हैं.
हालांकि गृह मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि जो लोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर हो गए हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा. मंत्रालय का कहना है कि ये लोग 120 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं.