बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने शुक्रवार को 15 साल की ब्रिटिश किशोरी स्कारलेट कीलिंग के मौत के मामले में अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने मामले में आरोपी सैमसन डिसूज़ा को 10 साल की सजा सुनाई है.
गौरतलब है कि 11 वर्ष पुराने इस मामले में हाई कोर्ट की बेंच ने एक दिन पहले गुरुवार को ही डिसूजा को दोषी करार दिया था. जबकि दूसरे आरोपी प्लेसिडो कार्वाल्हो को बरी कर दिया था.
Bombay High Court at Goa sentenced Samson DSouza to 10 years of rigorous imprisonment in connection with murder of a British teenager Scarlett Keeling who was found dead on Anjuna beach in February 2008.
— ANI (@ANI) July 19, 2019
बता दें कि स्कारलेट कीलिंग फरवरी 2008 में गोवा के अनजुना बीच पर मृत पाई गई थीं. स्कारलेट अपनी मां के साथ छुट्टियां बिताने भारत आई थी.
स्कारलेट का शव मिलने के बाद पुलिस ने डूबने से मौत की बात कही थी, लेकिन दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से पहले दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. इसके बाद मामले ने दूसरा रूप ले लिया था. आरोप सैमसन डिसूजा और 42 साल के प्लेसिडो कार्वाल्हो पर लगे. पुलिस पर आरोपियों के प्रभाव में आकर उन्हें बचाने के आरोप लगे.
स्कारलेट की मां ने गोवा पुलिस की जांच पर अविश्वास जताते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग की थी. सीबीआई ने हत्या, बलात्कार आदि धाराओं में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.
2016 में जुवेनाइल कोर्ट ने कर दिया था बरी
ब्रिटिश सैलानी स्कारलेट कीलिंग की हत्या के मामले में जुवेनाइल कोर्ट ने 2016 में अपना फैसला सुनाया था. तब अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया था. अब हाई कोर्ट ने जुवेनाइल कोर्ट के फैसले के उलट सैमसन को सजा सुना दी है.