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स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद पर कोर्ट ने डीयू और चुनाव आयोग से मांगे डॉक्यूमेंट

कोर्ट ने डीयू को आदेश दिया कि स्मृति ईरानी के स्नातक में एडमिशन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा किए जाएं.

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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर उठे विवाद पर पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट पेश करने का आदेश जारी किया है.

कोर्ट ने डीयू को आदेश दिया कि के स्नातक में एडमिशन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा किए जाएं. कोर्ट ने चुनाव आयोग भी आदेश जारी किया है.

चुनाव आयोग को जारी निर्देश में कोर्ट ने कहा, 'स्मृति ईरानी ने जो हलफनामा दिया था, वह कोर्ट में जमा किया जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके.' कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 मई तय की है.

हलफनामों में अलग-अलग जानकारी
दरअसल, स्मृति ईरानी पर आरोप है कि पिछले दो चुनावों के हलफनामों में उन्होंने जो जानकारी दी है वह आपस में मेल नहीं खा रही है. इनमें से हलफनामे में उन्होंने ने खुद को बीकॉम बताया है तो दूसरे में बीए पास होने की बात कही है.

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उनके केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री बनने के बाद से ही डिग्री का आ गया और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है.

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