सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मागने पर जो फीस भरना होता है वो अब आसानी से भरा जा सकेगा क्योंकि सरकार ने इसके आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन पोस्टल ऑर्डर खरीदने की सुविधा शुरू की है. पहले यह सुविधा सिर्फ विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए थी.
कार्मिक मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार, ‘यह सुविधा भारतीय नागरिकों के लिए है ताकि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों से सूचनाएं मांग सकें.’
आदेश के अनुसार, ‘ई-पोस्टल आर्डर खरीदने के लिए किसी भी बैंक के वीजा या मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है.’