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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फेसबुक गर्लफ्रेंड के लिए पाकिस्तान गए युवक का पता लगाए सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने उस भारतीय युवक का पता लगाने का आदेश दिया है, जो फेसबुक पर बनीं गर्लफ्रेंड की शादी रुकवाने के लिए पाकिस्तान भाग गया था. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि 6 जनवरी से पहले बताए कि इस मामले में क्या हुआ है.

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उस भारतीय युवक का पता लगाने का आदेश दिया है, जो फेसबुक पर बनीं गर्लफ्रेंड की शादी रुकवाने के लिए पाकिस्तान भाग गया था. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि 6 जनवरी से पहले बताए कि इस मामले में क्या हुआ है.

इससे पहले 22 नवंबर को युवक की मां इस मामले सुप्रीम कोर्ट गई थी. महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि उसके बेटे का पता लगाया जाए. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला...
मुंबई में रहनेवाले हामिद नेहाल की फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी लड़की नादिया खान से चैट शुरू हुई. दोनों के बीच प्यार हो गया. लड़की की शादी तय हुई तो हामिद अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया. नादिया पेशावर के कोहट की रहने वाली है. पाकिस्तान जाने के बाद से हामिद का कुछ अता-पता नहीं है. हामिद 15 नवंबर 2012 से लापता है.

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