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कृष्णानंद राय मर्डर: मुख्तार समेत 5 को बरी करने के खिलाफ HC जाएगी योगी सरकार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए सभी पांच आरोपियों को बरी कर दिया था. 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप बसपा विधायक मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी समेत कई समेत पांच लोगों पर था.

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(फाइल फोटो- मुख्तार अंसारी- इंडिया टुडे)
(फाइल फोटो- मुख्तार अंसारी- इंडिया टुडे)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्णानंद राय हत्याकांड में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का संज्ञान लिया है. सरकार फैसले को पढ़ेगी और हाईकोर्ट में अपील करेगी.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए सभी पांच आरोपियों को बरी कर दिया था. 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप बसपा विधायक मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी समेत पांच लोगों पर लगा था.

आरोपियों में से मुन्ना बजरंगी की बीते दिनों जेल में हत्या कर दी गई थी. इस मामले की सुनवाई विशेष जज अरुण भरद्वाज कर रहे थे.

पत्नी की याचिका पर हुआ केस का ट्रांसफर

बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की 29 नवंबर 2005 को हत्या कर दी गई थी. इस मामले को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. 2013 में विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अल्का राय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मउ से विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं. इन मामलों में हत्या और मर्डर के केस भी शामिल हैं.

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ऐसे हुई थी हत्या

यूपी के गाजीपुर की मुहम्मदाबाद विधानसभा सीट से तत्कालीन बीजेपी विधायक राय को 29 नवंबर 2005 को उस वक्त गोलियों से भून दिया गया था, जब वह सियारी नाम के गांव में एक क्रिकेट टूर्नमेंट का उद्घाटन करके लौट रहे थे. इस हमले में कृष्णानंदर राय समेत 7 लोग मारे गए थे.

कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) के दिग्गज नेता मनोज सिन्हा के काफी करीबी माने जाते थे. उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठे थे. इस केस को  2006 में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था.

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