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केन्द्र सरकार ने हाई कोर्ट से कहा, विदेशों से 'आप6 को मिले चंदे से कानून का उल्लंघन नहीं होता

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि विदेशी पते वाले आठ लोगों ने आम आदमी पार्टी (आप) को चंदा दिया था लेकिन पार्टी को मिला चंदा विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन नहीं है.

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दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि विदेशी पते वाले आठ लोगों ने आम आदमी पार्टी (आप) को चंदा दिया था लेकिन पार्टी को मिला चंदा विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन नहीं है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति आर. एस. एंडलॉ की बेंच के समक्ष हलफनामा दायर कर यह भी बताया कि 'आप' को मिले विदेशी चंदों के मामले में उसकी जांच चल रही है और विदेशों में बसे भारतीयों की ओर से पार्टी को दिया गया चंदा एफसीआरए का उल्लंघन नहीं है.

केन्द्र सरकार ने जवाब में कहा, यह पता लगाने के लिए कि क्या उसने किसी विदेशी स्रोत से चंदा लिया है, 'आप' और उसकी इकाईयों के बैंक खातों के स्टेटमेंट की जांच की गयी लेकिन बैंक रेकार्ड से पता नहीं चला है कि स्रोत विदेशी है या घरेलू.

उसके अनुसार, यह भी बताया गया कि भारतीय पासपोर्टधारक एनआरआई की ओर से दिया गया चंदा विदेशी स्रोत नहीं है. इसलिए एफसीआरए, 2010 के तहत उन्हें मिले चंदे को विदेशी दान नहीं माना जाएगा.

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