आम आदमी पार्टी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि उसे भारतीय नागरिकों से ही 30 करोड़ रुपये दान मिले, जिसमें से 8.5 करोड़ रुपये प्रवासी भारतीयों की ओर से आए.
किसी विदेशी विनिमय कानून या अन्य कानून का उल्लंघन करने से इनकार करते हुए पार्टी ने दलील दी कि उस पर और उसके संस्थापक सदस्यों पर विदेशी धन प्राप्त करने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका अपमानजनक और बेबुनियाद है.
पार्टी ने उच्च न्यायालय में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि उसके पास तो बहुत ही कम धनराशि है और उसका सभी राजनीतिक दलों में राजनीतिक दान का सबसे पारदर्शी तरीका है. पार्टी के सचिव पंकज कुमार गुप्ता द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि यही केवल एकमात्र ऐसा दल है जिसके सारे वित्तीय रिकार्ड, हर दानकर्ता के नाम उसकी वेबसाइट पर हैं और आम लोग उसे देख सकते हैं.
गुप्ता ने इस जनहित याचिका को खारिज किए जाने की मांग की. उन्होंने जनहित याचिका में आप और उसके सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग का भी विरोध किया.