सीबीआई ने अदाकारा जिया खान की विवादास्पद मौत के सिलसिले में बुधवार को मामला दर्ज किया. ‘निशब्द’ जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी जिया (25) की मौत के बाद उनके परिवार ने आरोप लगाया था कि यह आत्महत्या का मामला नहीं है.
बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह मामला सीबीआई के पास आया था, जिसने जांच एजेंसी को यह निर्देश दिया था कि वह इस बात की छानबीन करे कि यह मामला आत्महत्या का है या हत्या का है.
सीबीआई प्रवक्ता कंचन प्रसाद ने बताया, ‘उच्च न्यायालय ने सीबीआई को इस बात पर विचार करने का निर्देश दिया था कि यह मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या का है. यदि यह निष्कर्ष निकले कि यह एक हत्या थी तो अपराध को अंजाम देने वाले का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जाए और इसी के मुताबिक कार्रवाई की जाए.’
उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस ने 11 जनवरी 2014 को आईपीसी की धारा 306 के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था.
सीबीआई को मामला सौंपने के पीछे की वजह बताते हुए पीठ ने कहा था कि फोरेंसिक विभाग की जो राय जिया की मां राबिया को मिली थी वह मुंबई पुलिस की राय से मेल नहीं खाती थी, जिससे जांच में खामी होने का पता चलता है.
गौरतलब है कि पिछले साल 3 जून 2013 को जुहू स्थित अपने घर में जिया का शव पंखे से लटकता पाया गया था.