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अयोध्या में कब हुई थी विवाद की शुरुआत, कहां दर्ज हुआ था पहला मामला

अयोध्या के राममंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में शनिवार को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. अयोध्या में विवाद की नींव करीब 400 साल पहले पड़ी थी, लेकिन पहली बार यह मामला अदालत की दहलीज पर 1885 में पहुंचा था. इसके बाद से एक-एक कर हिंदू-मुस्लिम पक्षकार आते गए और कानूनी दांवपेच में यह मामला उलझता ही चला गया.

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अयोध्या में बाबरी मस्जिद  (फाइल फोटो, India Today Archives)
अयोध्या में बाबरी मस्जिद (फाइल फोटो, India Today Archives)

  • अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला
  • 1885 में अयोध्या मामला पहली बार अदालत पहुंचा

अयोध्या के राममंदिर और बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के मामले में शनिवार को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि के 3 पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान की दायर अपीलों पर लगातार 40 दिन तक सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था.

अयोध्या में विवाद की नींव करीब 400 साल पहले पड़ी थी, लेकिन पहली बार अदालत की दहलीज पर यह मामला 1885 में पहुंचा था. इसके बाद से एक-एक कर हिंदू-मुस्लिम पक्षकार आते गए और कानूनी दांवपेच में यह मामला उलझता ही चला गया. आजादी के 70 दशक गुजरने के बाद अब फैसला आने जा रहा है, जिस पर देश की लोगों की नजर लगी हुई है.

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पढ़ें, LIVE: अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ घंटे में...

बता दें कि मुगल बादशाह बाबर के एक सिपहसालार थे मीर बाकी, उन्होंने 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया. इसके बाद से ही आरोप लगाए जाने लगा कि यहां मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बनाई गई है. इसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहां पहले एक मंदिर था. मुगल शासन के दौरान ये बात ऐसे ही रही. उस दौरान की घटनाओं का कोई प्रमाण नहीं मिलता है.

मंदिर-मस्जिद विवाद के चलते अयोध्या में पहली बार 1853 में सांप्रदायिक दंगे हुए. इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी, हिंदू-मुस्लिम दोनों के लिए पूजा की जगह निर्धारित कर दी, जिसमें मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति मिली. इसके बाद से ये मामला यूं ही चलता रहा.

अयोध्या मामला पहली बार अदालत की दहलीज

अदालत की दहलीज पर पहली बार अयोध्या का मामला 1885 में पहुंचा. बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद में निर्मोही अखाड़ा के महंत महंत रघुबर दास ने 1885 में फैजाबाद की जिला अदालत में पहली बार याचिका दायर की थी. उन्होंने फैजाबाद कोर्ट से बाबरी मस्जिद के पास ही राम मंदिर निर्माण की इजाजत मांगी. हालांकि अदालत ने महंत की अपील ठुकरा दी. इसके बाद से मामला गहराता गया और सिलसिलेवार तारीखों का जिक्र मिलता है.

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निर्मोही अखाड़े की पहली अपील

अयोध्या विवाद की असल शुरुआत 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं. हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों का दावा है कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दीं. यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई गई. सरकार ने इसे विवादित स्थल मानकर मस्जिद पर ताला लगवा दिया.

अयोध्या मामले में साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में दो अर्जी दाखिल की गई. इसमें एक में राम लला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई. इसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की, जिसमें निर्मोही अखाड़ा चाहता है कि उसे राम जन्मभूमि का प्रबंधन और पूजन का अधिकार मिले. इसके बाद साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की. इसके बाद से यह मामला कोर्ट में उलझा हुआ है.

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