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किरण बेदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने विदेशी कंपनियों और अन्य संस्थानों के साथ कथित रूप से सांठगांठ करके धोखाधड़ी और राशि का अनुचित इस्तेमाल करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने आदेश दिये.

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किरण बेदी
किरण बेदी

दिल्ली की एक अदालत ने विदेशी कंपनियों और अन्य संस्थानों के साथ कथित रूप से सांठगांठ करके धोखाधड़ी और राशि का अनुचित इस्तेमाल करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने आदेश दिये.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल ने दिल्ली के वकील देवेंद्र सिंह चौहान की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को अन्ना पक्ष की मुख्य सदस्य किरन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये.

चौहान ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि किरन ने अपने ट्रस्ट ‘इंडिया विजन फाउंडेशन’ के बैनर तले ‘मेरी पुलिस’ कार्यक्रम के तहत मुफ्त कम्प्युटर प्रशिक्षण देने के नाम पर विभिन्न अद्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस संगठनों को ‘लूटा’.

उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि किरन को बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ और अन्य राज्य पुलिस संगठनों के जवानों, बच्चों और परिवार के सदस्यों को मुफ्त कम्प्युटर प्रशिक्षण के नाम पर माइक्रोसाफ्ट से 50 लाख रुपये का दान मिला. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि किरन के ट्रस्ट को जवानों के बच्चों और परिवार के सदस्यों को मुफ्त कम्प्युटर शिक्षा मुहैया करानी थी.

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