राजस्थान सरकार ने चुनाव आचार संहिता लगने से एक दिन पहले पाकिस्तान से आए हिन्दू विस्थापित परिवारों को रियायती दर पर आवासीय भूमि आवंटन करने की योजना में संशोधन करके उसमें ढिलाई दी है. नई योजना के तहत पाकिस्तान से आए हिन्दू विस्थापित परिवार अब प्रदेश में कहीं भी रियायती दर पर आवासीय जमीन खरीद सकेगा.
राजस्थान के शहरी आवास एवं विकास मंत्री श्री चंद कृपलानी ने बताया कि राज्य सरकार हिन्दू पाक विस्थापित परिवारों को आवासीय भूमि आवंटन लाटरी के जरिए करेगी. इससे 200-250 विस्थापित पाकिस्तानी हिन्दू परिवारों को फायदा होगा. इन परिवारों को भूमि आरक्षित दर से 25 प्रतिशत रियायती दर पर आंवटित की जाएगी.
शहरी आवास एवं विकास विभाग ने इस वर्ष मई में विस्थापित पाकिस्तानी हिन्दू परिवारों को भूमि आवंटन के लिये एक नीति बनाई थी, जिसमें हाल ही में 5 अक्टूबर को एक सर्कुलर के जरिए संशोधन किया गया है. नीति में बदलाव करने के लिए विभिन्न संगठनों की ओर से विभाग को दिए गए ज्ञापनों के बाद नीति में संशोधन किया गया है.
शहरी आवास एवं विकास विभाग के संयुक्त सचिव राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि इससे पूर्व नीति के अनुसार विस्थापित पाकिस्तानी हिन्दू परिवारों को जिस जिले में नागरिकता दी गई थी वहीं आवासीय भूमि आवंटन का प्रावधान था. इसमें संशोधन करके अब ढिलाई दी गई है.
संशोधन में राजस्थान में कम से कम दो साल से भारतीय नागरिकता के साथ रह रहे हिन्दू पाक विस्थापितों को आवासीय भूमि आवंटन के लिए योग्य माना गया है. पाकिस्तानी विस्थापितों के लिये काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था सीमांत लोक संगठन के हिन्दू सिंह सोढा ने कहा कि राजस्थान में लगभग पांच लाख हिन्दू पाक विस्थापित है और लगभग एक लाख लोग रियायती दर पर भूमि खरीदने के लिये आवेदन करेंगे.