राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू की अवधि फिर बढ़ा दी है. इस दौरान लागू पाबंदिया अगले आदेश तक जारी रहेंगी. इससे पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगने वाले नाइट कर्फ्यू को 15 जनवरी तक बढ़ाया था.
इसके पहले के सरकारी आदेश के अनुसार दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को शाम 7 बजे तक बंद कर देना था और नाइट कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक था. सरकार के नए आदेश के मुताबिक इस संबंध में अगले आदेश जारी होने तक सभी प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं.
इसका मतलब है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और कार्यालय को शाम 7 बजे बंद करना होगा. साथ ही मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. शादी समारोहों, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में शामिल होने वाले, दवा और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, बस में यात्रियों को अपवाद माना जाएगा और उन्हें रियायत दी जाएगी. राहत की बात यह है कि राज्य में शुक्रवार को कोरोना से मरने का कोई मामला सामने नहीं आया है.