पंजाब में कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, NDPS केस में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से खैरा को मिली जमानत के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.
अब कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत बरकरार रहेगी. बता दें कि सुखपाल सिंह खैरा ने इस मामले में कैवियट अर्जी भी दाखिल की थी. पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को चार्जशीट दाखिल करते समय सतर्क और सावधान रहना चाहिए था. अगर सरकार को लगता था कि इस अपराध में खैरा भी लिप्त हैं तो उन्हें शुरू से ही खैरा को नामजद करना चाहिए था.
खैरा के वकीलों ने दी थी ये दलील
दरअसल, एनडीपीएस एक्ट मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद थाना सुभानपुर में इसी माह दर्ज नए मामले में खैरा की जमानत याचिका पर कपूरथला की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकारी वकील ने पुराने एनडीपीसएस एक्ट का हवाला देते हुए रिमांड देने की दलील दी, लेकिन सुखपाल सिंह खैरा के वकीलों ने इसका विरोध किया. वकीलों ने कहा कि जिस केस में उच्च अदालत जमानत दे चुकी है, उसके बाद यह दलील फिजूल है. इसके चलते खैरा को जमानत मिलनी चाहिए.
केजरीवाल ने भी दिया था बयान
बता दें कि हाल ही में सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का बयान आया था. उन्होंने कहा था,'मुझे पता चला है कि पंजाब पुलिस ने कल किसी कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है. मेरे पास इसकी डिटेल नहीं है. यह पंजाब पुलिस बताएगी. लेकिन नशे के खिलाफ हमने जंग छेड़ी हुई है. मैं किसी व्यक्तिगत मामले या व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा. लेकिन नशा खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. इसके खिलाफ लड़ाई में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा.'