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SC ने रद्द की इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम, पार्टियों को बताना होगा सबकुछ!

SC ने रद्द की इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम, पार्टियों को बताना होगा सबकुछ!

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना फ़ैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च अदालत ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन है.

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