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आवारा कुत्तों पर SC का फैसला, जानें पब्लिक फीडिंग, शेल्टर होम-टीकाकरण पर क्या कहा?

आवारा कुत्तों पर SC का फैसला, जानें पब्लिक फीडिंग, शेल्टर होम-टीकाकरण पर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि पकड़े गए कुत्तों को छोड़ा जाएगा. हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि रेबीज वाले और हिंसक कुत्तों को अलग शेल्टर होम में रखा जाएगा. कोर्ट ने यह भी कहा है कि पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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