सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में भारतीय स्टेट बैंक को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च यानी कल शाम तक इन बॉन्ड्स की सारी जानकारी चुनाव आयोग के हवाले करने का आदेश दिया है. इससे पहले एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जनवरी की मोहलत मांगी थी, लेकिन जस्टिस खन्ना ने कहा कि सभी विवरण सीलबंद लिफाफे में हैं और आपको (SBI) बस सीलबंद कवर खोलकर विवरण देना है. देखें ये वीडियो.