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'कोई दोषी है तो भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते', सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी

'कोई दोषी है तो भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते', सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के मामले पर सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता. कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है और 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.

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