मालेगांव बम धमाके मामले में 17 साल बाद NIA विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने इस मामले के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है. बरी होने वालों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित भी शामिल हैं. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है. जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए सबूतों को अदालत ने पर्याप्त नहीं माना.