केंद्र सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब किसी भी मेडिकल स्टाफ पर हमला होने के 6 घंटे के भीतर मेडिकल संस्थान को FIR दर्ज करानी होगी. यह निर्देश सभी मेडिकल संस्थानों के लिए अनिवार्य है. कोलकाता में हाल ही में हुए हमले के बाद यह कदम उठाया गया है.