एनआईए कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने जांच में गंभीर खामियां पाई, जैसे घटनास्थल पर पंचनामा गलत होना, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों पर दबाव डालना. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा और यूएपीए लगाना गलत था.