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GST कट का तोहफा: 22 सितंबर से बदलेंगे नियम, जानें क्या-क्या होगा सस्ता

GST कट का तोहफा: 22 सितंबर से बदलेंगे नियम, जानें क्या-क्या होगा सस्ता

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में आम जनता को राहत देने वाले कई बड़े फैसले लिए गए हैं. वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि 12 और 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है. अब जीएसटी में चार की जगह केवल दो स्लैब यानी 5 फीसदी और 18 फीसदी होंगे. वित्त मंत्री ने कहा है कि "दूध, रोटी, पिज़्ज़ा, ब्रेड, चेन समेत कई फुड आइटम्स जीएसटी फ्री हो जाएंगे." इसके साथ ही साबुन, शैम्पू, एसी, कार, जीवन रक्षक दवाएं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर भी टैक्स नहीं लगेगा. वहीं, लक्ज़री आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28 फीसदी की जगह 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिल्स इस स्लैब में आएंगी. ये नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे.

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