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लड़कियों के भड़काऊ कपड़ों पर जज साहब की टिप्पणी से विवाद

लड़कियों के भड़काऊ कपड़ों पर जज साहब की टिप्पणी से विवाद

केरल की एक अदालत ने एक लेखक और एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन को यौन उत्पीड़न के मामले में जमानत देते हुए कहा कि महिला ने खुद ऐसी पोशाक पहनी हुई थी, जोकि यौन उत्तेजक है. कोझीकोड सत्र न्यायालय ने यौन उत्पीडन के एक मामले में लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 354-A के तहत अपराध प्रथम दृष्टया तब नहीं बनता, जब महिला खुद "यौन उत्तेजक कपड़े" पहने हुए थी. लेखक ने जमानत याचिका के साथ महिला की तस्वीरें भी अदालत में पेश की थीं.

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