सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को बरकरार रखने की अपील की गई थी. यह सर्कुलर सीबीआई ने 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया, उनके भाई शोविक, उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती के खिलाफ जारी किया था.
सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उनकी मौत की जांच के लिए बिहार में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा गया. सीबीआई ने इसे एक हाई-प्रोफाइल मामला मानते हुए लुकआउट सर्कुलर जारी किया, ताकि रिया और उनके परिवार के सदस्यों की विदेश यात्रा पर रोक लगाई जा सके. हालांकि, इस साल फरवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया, उनके भाई और पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सर्कुलर रद्द कर दिया था. सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन आज अदालत ने इस याचिका को ‘बेतुकी’ करार देते हुए खारिज कर दिया.
कोर्ट ने कहा, 'आप सिर्फ इसलिए यह बेतुकी याचिका दायर कर रहे हैं क्योंकि इस मामले में एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति शामिल है. इसे मिसाल के तौर पर खारिज किया जाएगा. दोनों लोग समाज में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं.'
रिया के वकील ने कोर्ट के सामने अपनी ओर से कहा, 'मुझे अदालत के सामने सिर झुकाने के निर्देश हैं.' इस पर कोर्ट ने सीबीआई को तंज कसते हुए कहा, 'हम सीबीआई की तारीफ में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ऐसी याचिकाएं दायर न करें.'
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह याचिका सिर्फ इसलिए दायर की गई है क्योंकि इसमें एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति शामिल है. अदालत ने कहा कि ऐसी याचिकाएं मिसाल के तौर पर खारिज होनी चाहिए.
यह मामला काफी समय से चर्चा में है. सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद रिया और उनके परिवार पर कई आरोप लगे थे, जिसके चलते उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था.