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करुर भगदड़ हादसा: 'हाई कोर्ट में कुछ गलत हो रहा...', SC ने मद्रास HC के रजिस्ट्रार को जारी किया नोटिस

तमिलगा वेत्री कषगम की करुर रैली में हुई भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और टिप्पणी की है कि 'हाई कोर्ट में कुछ गलत हो रहा है'. कोर्ट ने पहले भी मद्रास हाई कोर्ट की दो अलग-अलग बेंचों की ओर से आदेश दिए जाने पर सवाल उठाए थे.

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 27 सितंबर को जस्टिस अजय रस्तोगी की निगरानी में CBI जांच के आदेश दिए थे. (File Photo: ITG)
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 27 सितंबर को जस्टिस अजय रस्तोगी की निगरानी में CBI जांच के आदेश दिए थे. (File Photo: ITG)

तमिलगा वेत्री कषगम यानी TVK की करुर रैली के दौरान हुई भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट में कुछ गलत हो रहा है. हमें देखना होगा.

पहले भी SC ने हाई कोर्ट के आदेश पर उठाया था सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी करुर भगदड़ पर मद्रास हाई कोर्ट की दो अलग-अलग बेंच के आदेश देने पर आपत्ति जताई थी. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने पहले तमिलनाडु के करुर में मची भगदड़ पर मद्रास हाई कोर्ट की दो अलग-अलग पीठों के आदेश देने पर सवाल उठाया था.

'भगदड़ के बाद सुबह 4 बजे पोस्टमॉर्टम कैसे करवाया?'

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि तमिलनाडु सरकार ने भगदड़ के बाद सुबह 4 बजे पोस्टमॉर्टम कैसे करवाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तमिलनाडु सरकार की अर्जी बाद में सुनेगा जिसमें तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 13 अक्टूबर के अंतरिम आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) की रैली के दौरान करूर में हुई भगदड़ की जस्टिस अजय रस्तोगी की निगरानी में CBI जांच का आदेश दिया था, जिसमें 41 लोग मारे गए थे और 60 से ज़्यादा घायल हो गए थे.

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