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ओडिशाः कालाहांडी में पशु बलि मामले में HC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के कालाहांडी में छतर विजय यात्रा के दौरान मां मानिकेश्वरी को हजारों पशुओं की बलि देने को लेकर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाइकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है.

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हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
स्टोरी हाइलाइट्स
  • हाई कोर्ट ने बलि पर रोक लगाई थी
  • SC ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी
  • विजय यात्रा के दौरान पशुओं की बलि

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के कालाहांडी में छतर विजय यात्रा के दौरान मां मानिकेश्वरी को हजारों पशुओं की बलि देने को लेकर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाइकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है. 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. दरअसल, ओडिशा हाइकोर्ट ने इसी साल जनवरी में ओडिशा के कालाहांडी में छतर विजय यात्रा के दौरान पशुओं की बलि पर रोक लगा दी थी. 

देवी की यात्रा के दौरान हजारों पशुओं की देवी दर्शन के दौरान बलि दी जाती है. मन्नत पूरी हो जाने के बाद देवी माणिकेश्वरी के सामने बलि देने का रिवाज लंबे समय से है. लोगों की मान्यता है कि बलि चढ़ाने से उनकी इच्छा पूरी हो जाती है.

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बलि चढ़ाने के कारण यात्रा वाला रास्ता रक्त से लाल हो जाता है. देवी के भक्त सुदूर क्षेत्रों से आते हैं. इसमें ओडिशा के साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी लोग शामिल होने के लिए आते हैं.


 

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