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स्पाइसजेट-क्रेडिट सुइस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन को दिया बकाया चुकाने का आदेश

दरअसल स्विस निवेश फर्म क्रेडिट सुइस ने अवमानना याचिका दायर की थी. इसमें आरोप लगाया था कि अजय सिंह और स्पाइसजेट निर्धारित समय के अनुसार भुगतान नहीं कर रहे हैं और अब तक उन पर 6.5 मिलियन डॉलर का बकाया है. स्विस कंपनी ने साल 2013 में विमान के इंजन की सर्विसिंग के भुगतान के लिए 24 मिलियन डॉलर से अधिक के कुछ बिलों का भुगतान करने में विफल रहने के लिए एयरलाइन के खिलाफ मामला दायर किया था.

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फाइल फोटो
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एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को बकाया चुकाने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट सुईस को 1.5 मिलियन डॉलर का बकाया चुकाने का आदेश दिया है.

इस बकाया भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन को 15 सितंबर तक मोहलत दी है. कोर्ट ने स्पाइसजेट को अगले चार दिनों में भुगतान करने की ताकीद और चेतावनी देते हुए कहा कि इस आदेश पर अमल करने में किसी भी कारण से नाकाम रहने पर एयरलाइन के खिलाफ कोर्ट को 'कड़े कदम' उठाने होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को अगली सुनवाई 22 सितंबर से पहले 15 लाख डॉलर के भुगतान का निर्देश दिया था. इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है.

हालांकि आदेश पारित करने के बाद कोर्ट ने कहा कि स्पाइसजेट को 15 सितंबर के पहले पूरे 1.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा.

दरअसल स्विस निवेश फर्म क्रेडिट सुइस ने अवमानना याचिका दायर की थी. इसमें आरोप लगाया था कि अजय सिंह और स्पाइसजेट निर्धारित समय के अनुसार भुगतान नहीं कर रहे हैं और अब तक उन पर 6.5 मिलियन डॉलर का बकाया है.

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स्विस कंपनी ने साल 2013 में विमान के इंजन की सर्विसिंग के भुगतान के लिए 24 मिलियन डॉलर से अधिक के कुछ बिलों का भुगतान करने में विफल रहने के लिए एयरलाइन के खिलाफ मामला दायर किया था.

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