पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. शीर्ष कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा की इजाजत देते हुए निर्देश दिया कि जहां भी जाएं उस जगह की लिस्ट देकर जाएं. शीर्ष अदालत ने कहा कि विदेश यात्रा के दौरान जहां भी ठहरे, उसके बारे में विवरण मुहैया कराएं. अदालत ने सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी घटाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया है.
असल में, एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है. दोनों फिलहाल जमानत पर हैं.
यह मामला 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी दिए जाने में कथित अनियमितता से जुड़ा है. यह मंजूरी कथित तौर पर 2006 में दी गई, जब पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति और नियम के मुताबिक चिदंबरम को ही प्रस्तावों को मंजूरी देने का अधिकार था. इन प्रस्तावों में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा विदेशी निवेश शामिल था.