scorecardresearch
 

बीआरएस नेता के कविता के लिए राहत, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- नहीं करेगी समन

ईडी ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगर के कविता को पूछताछ के लिए बुलाना अनिवार्य होगा तो उन्हे 10 दिन पहले नोटिस भेजेंगे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मौजूद ना रहने की वजह से सुनवाई टल गई. कविता ने अपनी याचिका में ईडी द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी है.

Advertisement
X
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे उन्हें समन नहीं करेंगे
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे उन्हें समन नहीं करेंगे

शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के समन को चुनौती देने के मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार है. फिलहाल ED 20 नवंबर तक कविता को पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने ED को कहा कि वो अगली सुनवाई तक पूछताछ के लिए कविता को ना बुलाएं.
 
ईडी ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगर के कविता को पूछताछ के लिए बुलाना अनिवार्य होगा तो उन्हे 10 दिन पहले नोटिस भेजेंगे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मौजूद ना रहने की वजह से सुनवाई टल गई. कविता ने अपनी याचिका में ईडी द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी है.

एक संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, "इस बीच उन्हें फोन न करें."

न्यायमूर्ति कौल ने मामले को नवंबर के लिए तय करते हुए कहा, "देखिए, आप यह नहीं कह सकते कि किसी महिला को आरोपी या किसी अन्य हैसियत से बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा सकता है. लेकिन कुछ सुरक्षा उपाय होने चाहिए."

याचिका में तर्क दिया गया है कि किसी महिला को पूछताछ के लिए कार्यालय में नहीं बुलाया जा सकता है और सीआरपीसी के अनुसार अधिकारियों द्वारा उसके आवास पर पूछताछ की जानी चाहिए.

कविता ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ईडी को पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन के जरिए उसे बुलाने से रोकने के निर्देश देने की मांग की.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement