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रियल स्टेट फर्म M3M मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ED को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ यूं सुनाई खरी खरी!

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का वो आदेश रद्द कर दिया जिसमें ईडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द करने से इंकार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे स्पष्ट करते हैं, केवल रिमांड का आदेश पारित करना गिरफ्तारी के आधार को मान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा.

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ED को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई खरी खरी!
ED को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई खरी खरी!

रियल स्टेट फर्म M3M के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के रवैए पर सख्त टिप्पणी करते हुए हिदायत दी कि प्रवर्तन निदेशालय अपने कामकाज में पारदर्शी और निष्पक्ष रहे. अपने काम के प्रति ईमानदार रहे ना कि प्रतिशोध की भावना से काम करे.

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने ईडी को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि आपको देश की आर्थिक सुरक्षा बनाए रखनी है. सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट समूह M3M के गिरफ्तार निदेशकों को तुरंत रिहा करने के आदेश देते हुए ED की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल भी उठाए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ED अपने कामकाज में ईमानदारी बरते, निष्पक्षता के ऊंचे मानकों को बनाए रखे. अगर ED किसी आरोपी को गिरफ्तार करता है तो उसे गिरफ्तारी के आधार के ब्यौरे सहित दर्ज दस्तावेज यानी एफआइआर या प्रथम जांच रिपोर्ट भी आरोपी को देनी होगी.

इस नसीहत और हिदायत के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में M3M के निदेशक बसंत और पंकज बंसल को बड़ी राहत देते हुई सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया.

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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का वो आदेश रद्द कर दिया जिसमें ईडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द करने से इंकार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे स्पष्ट करते हैं, केवल रिमांड का आदेश पारित करना गिरफ्तारी के आधार को मान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीआरपीसी की धारा 167 का अनुपालन भी अनिवार्य रूप से करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष मानी जाती है और प्रतिशोधात्मक नहीं. आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करने के संबंध में ईडी ने सबके लिए समान प्रथा या नियम का पालन नहीं किया.

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