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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 'वन फैमिली वन डॉग' के नियम पर लगाई रोक, दिए कई निर्देश

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुरुग्राम ने 15 नवंबर को विदेशी कुत्तों की करीब एक दर्जन नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया था. आयोग ने लोगों से सिर्फ एक कुत्ता रखने के लिए भी कहा था जिसके लिए उन्हें 12000 रुपये वार्षिक शुल्क देने को कहा गया था.

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुग्राम कंज्यूमर पैनल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें लोगों को 'वन फैमिली वन डॉग' के नियम को बनाए रखने के लिए कहा गया था. कुत्ते के काटने पर एक पीड़ित द्वारा मुआवजे की मांग के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद ये निर्देश आया है. अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि कुत्ते के मालिक अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण करवाएंगे और सार्वजनिक स्थानों पर ले जाते समय कुत्ते को पट्टा बांधें. उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि कुत्ता किसी को काटे नहीं और कुत्ते की गंदगी के लिए इको-फ्रेंडली डिस्पोजेबल बैग लेकर चलें.  

खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उपभोक्ता अदालत द्वारा पारित आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे से बाहर हैं. गौरतलब है कि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुरुग्राम ने 15 नवंबर को विदेशी कुत्तों की करीब एक दर्जन नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया था. आयोग ने लोगों से सिर्फ एक कुत्ता रखने के लिए भी कहा था जिसके लिए उन्हें 12000 रुपये वार्षिक शुल्क देने को कहा गया था. नगर निगम के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को रखने के लिए डॉग पाउंड की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया था.

बता दें कि गुरुग्राम कंज्यूमर पैनल ने हाल में विदेशी नस्ल के 11 कुत्तों को तुरंत बैन करने का आदेश दिया था. इन विदेशी नस्ल के कुत्तों में अमेरिकन पिट-बुल टेरियर्स, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटवीलर, नीपोलिटन मास्टिफ, बोअरबेल, प्रेसा कैनारियो, वुल्फ डॉग, बंडोग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रासीलेरो और केन कोरो शामिल हैं. इन्हें पालने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. इसी दौरान वन फैमिली वन डॉग का निर्देश भी जारी किया गया था.

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