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ओडिशा: DIG पर महिला इंस्पेक्टर से बदसलूकी का आरोप, सरकार ने किया निलंबित

महिला इंस्पेक्टर से बदसलूकी के आरोपों में ओडिशा सरकार ने डीआईजी राजेश पंडित को निलंबित कर दिया है. DIG पर महिला इंस्पेक्टर के आवास में घुसने और अनुचित व्यवहार करने का आरोप है. अधिकारी पर लगा आरोपों का विवरण देते हुए एक गोपनीय रिपोर्ट सौंपी गई है.

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सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर.

ओडिशा के DIG रैंक के राजेश पंडित को कथित दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें कथित तौर पर कैपिटल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक महिला इंस्पेक्टर के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है और इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें निलंबित किया गया है.
 
सूत्रों के मुताबिक, ये घटना कथित तौर पर 27 जुलाई, 2024 की रात को हुई थी. DIG पर महिला इंस्पेक्टर के आवास में घुसने और अनुचित व्यवहार करने का आरोप है. इस मामले को विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने बड़े पैमाने पर कवर किया था. इन रिपोर्टों में अधिकारी के आचरण के संबंध में गंभीर चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है, जिससे राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया है.
 
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अधिकारी पर लगा आरोपों का विवरण देते हुए एक गोपनीय रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें आईपीएस (आरआर-2007) पंडित राजेश उत्तमराव के खिलाफ आरोपों का विवरण दिया गया है. रिपोर्ट में अधिकारी के आचरण के बारे में गंभीर चिंताओं को रेखांकित किया गया है. जिसके बाद राज्य सरकार ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है.

एक औपचारिक अधिसूचना में ओडिशा सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उपनियम (1) के प्रावधानों के तहत पंडित राजेश उत्तमराव को निलंबित करने की घोषणा की है. इस दौरान उन्हें कटक में राज्य पुलिस मुख्यालय में तैनात रहेंगे का निर्देश दिया गया है. साथ ही उन्हें डीजीपी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ने का भी निर्देश दिया गया है.

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